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लाॅकडाउन नहीं पर साप्ताहिक बाजार 30 तक के लिए बंद

प्रदेश के 8 जिलों में लाॅकडाउन की घोषणा तथा जिले में रोज मिल रहे कोरोना मरीजों को देखते एक बार फिर कांकेर जिले में लाॅकडाउन की चर्चा ने जोर पकड़ा था। प्रशासन ने कोरोना की समीक्षा की तथा व्यापारियों के साथ बैठक की जिसके बाद तय किया गया की फिलहाल कांकेर जिले में लाॅकडाउन नहीं किया जाएगा।
साप्ताहिक हाट बाजारों में उमडऩे वाली भीड़ को देखते जिले के सभी साप्ताहिक हाट बाजारों को 30 सितंबर तक के लिए बंद कराने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर एवं अंतागढ़ के साथ उनके आसपास के गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते धारा 144 लागू कर दी गई है। बाजार में दुकानें पूर्व की तरह सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी।
कलेक्टर कांकेर केएल चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 सितंबर की रात से ही आदेश 30 सितंबर रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित होगा। जरूरी कार्य होने पर ही आवागमन करने दिया जाएगा। मास्क लगाना व अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैंड सेनेटाइजर, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना आदि पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। निर्देशों की अवहेलना करने पर दुकानदार के खिलाफ पहले चालानी कार्रवाई तथा फिर दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य रहेंगे जारी, रैली पर प्रतिबंध
जिले में सभी शासकीय निर्माण कार्य यथावत संचालित रहेंगे। शहरी क्षेत्र मे संचालित शासकीय निर्माण कार्य में जुटे मजदूर व मिस्त्री आदि को निर्माण कार्यस्थल तक आवागमन की अनुमति होगी लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस, सांस्कृतिक समारोह, बर्थडे आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। दुकान में एक समय में दुकानदार व ग्राहक समेत सिर्फ 4 लोग ही उपस्थित रहेंगे। बिना मास्क पहुंचे ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। कोरोना के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

विवाह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे उपस्थित
जिले में विवाह समारोह में वर एवं वधू दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 50 लोग एवं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। केंद्र एवं राज्य शासन के अधीन सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय पूर्ववत समयानुसार संचालित रहेंगे।

जिले में इन्हें घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन
1. कांकेर शहर तथा उसकी सीमा से लगे ग्राम सिंगारभाट, जंगलवार कालेज, गोविंदपुर, माकड़ी।
2. चारामा नगर तथा उसकी सीमा से लगे ग्राम जैसाकर्रा, दरगहन।
3. नरहरपुर नगर
4. भानुप्रतापपुर नगर तथा उसकी सीमा से लगे कराठी, संबलपुर, नारायणपुर
5. अंतागढ़ नगर



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