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चेतावनी: सड़क किनारे वाहन खड़ा करेंगे तो होगी कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को पहले चरण में गोविंदपुर से सिंगारभाट तथा गौरव पथ में पड़ने वाले मोटर मैकेनिकों को उनकी दुकानों पर पहुंच चेतावनी देते हुए 12 घंटे के अंदर सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने कहा है। शहर में ऐसे कई बाइक व मोटर मैकेनिकों की गैरेज हैं जो नेशनल हाईवे से सटे हुए हैं। मरम्मत के लिए आने वाले वाहन सड़क पर ही खड़े किए जाते हैं। यही नहीं गैरेजों के सामने खराब वाहन महीनों सालों से किनारे खड़े हुए हैं। हाईवे किनारे जगह नहीं होने व इन वाहनों के चलते हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मोटर मैकेनिकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे मरम्मत के लिए आने वाले वाहन को अपने निजी भूमि में गैरेज के अंदर चार दिवारी में खड़ा करें। यदि नेशनल हाईवे की सीमा के दायरे में वाहन खड़े करेंगे तो कार्रवाई होगी। साथ ही लंबे समय से खराब पड़े सड़क किनारे वाहनों को भी हटाने कहा गया है।
पुलिस दूसरे चरण में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो अपनी कार तथा अन्य वाहनों को सड़क किनारे ही पार्क करते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में शुरू की गई मुहिम से उन लोगों की नींद उड़ गई जिन्होंने वाहन तो खरीद लिए हैं लेकिन उनके पास उन्हें खड़े करने के लिए जगह नहीं है। गली व सड़कों में पार्क होने वाले वाहन मालिकों को ट्रैफिक पुलिस ने 12 घंटे के वाहन अंदर हटाने कहा है। ट्रैफिक इंचार्ज निरीक्षक रोशन कौशिक ने बताया कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव व हो रहे हादसों को रोकने यह मुहिम चलाई गई है। सड़क किनारे के सभी गैरेज संचालकों को 12 घंटे के अंदर वाहन हटाने सूचना दे दी गई है। इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आम रास्तों, गली में पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

नेशनल हाईवे में चेतावनी नहीं, सीधे कार्रवाई
नेशनल हाईवे में दुकान के सामने वाहन खड़े करने वालों के लिए विभाग ने कोई चेतावनी नहीं दी है। विभाग की माने तो इसके पहले कई बार इस संबंध में समझाइश दी जा चुुकी है। दुकानों के सामने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।



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Warning: action will be taken if vehicles are parked on road side


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