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दुकान में धूम्रपान निषेध,स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पोस्टर को लगाने के निर्देश

थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को बसंतपुर सीओ विद्यानंद झा ने सिगरेट व तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003(कोटपा) के तहत रतनपुर पुरानी बाजार, नई बाजार, समदा में दुकानदारों से 8 हजार की जुर्माना की राशि वसूली। कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की विक्री पर भी प्रतिबंध है। नियमों के पालन नही करने वाले दुकानदारों को निर्देश देते हुए सीओ झा ने कहा कि प्रतिबंध तंबाकू का बिक्री सार्वजनिक स्थानों पर ना करें।
जो दुकानदार दुकान में “धूम्रपान निषेध है”, “धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है” आदि जैसे पोस्टर को नहीं लगाए हुए हैं। वो अविलंब लगा ले। ताकि अन्य तम्बाकू सेवन करने वाले लोग भी जागरूक होंगे। अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालो को कानूनन अपराधी है माना जाएगा।



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कोटपा अधिनियम के तहत चालान काटते सीओ।


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