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सार्वजनिक जगहों पर उचित व्यवहार नियम लागू, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि शहर में सभी तरह के कारोबार को छूट दे दी गई है। दुकानों की समय सीमा भी खत्म कर दी गई है। लेकिन अब लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कोविड एप्रोप्रिऐट बिहेवियर (उचित व्यवहार नियम) सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत कोरोना काल में लोगों के बिहेवियर को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
इस नियम में तीन प्रमुख व्यवहार जैसे मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी रखना और नियमित रूप से हाथ धोने पर जोर शामिल हैं। ये नियम जिले के सभी सरकारी दफ्तरों, सभी अधिकारी-कर्मचारी तथा सभी डिलीवरी प्वाइंट्स पर लागू होंगे। वहां पालन नहीं होने पर महामारी नियंत्रण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर इन नियमों का पालन हो रहा या नहीं अब इसकी और सख्ती से जांच की जाएगी। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने बताया कि राज्य शासन ने कोरोना रोकथाम के लिए राजधानी में कोविड एप्रोप्रिऐट बिहेवियर पर जोर दिया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल के निर्देश के बाद इस मामले में और सख्ती की जाएगी। अब किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी अधिकारी-कर्मचारी या आम लोग भी इन नियमों का पालन करते नहीं मिलेंगे तो उनके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के तहत कार्यवाही करने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। भीड़भरी जगहों पर जांच के लिए प्रशासन और निगम की टीमें दिनभर लगातार जांच करेंगी, जिसकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी अफसरों की होगी। इस काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ढीले रवैये से भी लापरवाही
प्रशासन के नियमों के अनुसार पेट्रोल-पंप, शराब और राशन दुकानों में बिना मास्क के सामान नहीं देना है। लेकिन इस नियम के खिलाफ बिना मास्क वालों को भी सभी तरह के सामान की बिक्री की जा रही है। इन तीनों जगहों पर जांच नहीं होने की वजह से संचालक भी बेपरवाह है। पंप कर्मचारी भी लोगों को मास्क पहनने के लिए नहीं टोकते हैं। कलेक्टर ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस मामले में अफसरों को फटकार भी लगाई है। अब नए सिरे से सख्ती होने पर इस पर पाबंदी लग सकती है।



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