Here we are going to provide you all types of all hindi news ,live news ,Bbc Hindi news ,Ndtv hindi news ,Aaj Tak news, watch live tv coverage ,latest khabar ,breaking news ,world ,sports ,bussiness, films so visit to our website and get all the news

Breaking News

नए साल में जहां जश्न वहां हर घंटे जांच, 200 से ज्यादा लोग मिले तो एफआईआर

काेराेना के नए खतरे की आशंका ने नए साल के जश्न पर सरकार पहरे को सख्त कर दिया है। 31 दिसंबर को शहर में जहां भी न्यू ईयर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वहां हर घंटे जांच होगी। होटल, क्लब, सोसायटी कहीं भी 200 से ज्यादा लोग मिले तो आयोजन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। होटल व भवन का लाइसेंस निलंबित कर उसे रद्द करने की सिफारिश की होगी।

जिला प्रशासन ने इस साल नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी करने के साथ ही मॉनीटरिंग का सिस्टम भी बना दिया है। पुलिस और प्रशासन की टीम जश्न वाली रात दोपहर 12 बजे से ही फील्ड में रहेगी। रात 12.30 तक जश्न की छूट का समय खत्म होने तक शहर में उन सभी होटलों, बार, क्लब के साथ ही सार्वजनिक भवनों की जांच की जाएगी जहां न्यू ईयर का जश्न आयोजित होगा।

शहर के हर आयोजन स्थल पर टीम जा सके इसके लिए प्रत्येक जोन में अलग टीम बनी है। पुलिस के जवान निगम अफसरों के साथ हरेक मोहल्ले और कालोनी में पहुंचेंगे। कलेक्टर ने कहीं भी पंडाल-मंच बनाने की अनुमति नहीं दी है। दोपहर तक एक टीम शहर के प्रत्येक इलाके में जाकर नए आदेश की जानकारी देगी। उसके बाद शाम से निरीक्षण होगा। अगर खुले में आयोजन की तैयारी दिखी तो पंडाल निकलवा कर साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा।

2 से ज्यादा लाउडस्पीकर तो डीजे जब्त
प्रशासन ने डीजे की बुकिंग करने वालों को चेतावनी दी है कि दो से ज्यादा लाउडस्पीकर साउंड होने पर डीजे जब्त होगा। इस बार ऑन द स्पॉट जुर्माना नहीं होगा। प्रकरण कोर्ट में पेश किया जाएगा। तय समय के पहले और बाद पटाखे न फूटे इसलिए प्रदूषण मंडल के अफसरों को शहर की मुख्य जगहों, होटलों और शादी भवन को पहले ही इसकी समझाइश देने को कहा है।

शहर में सबसे ज्यादा सख्ती शराब पर
नए साल के जश्न वाली रात अलग-अलग लाइसेंस में रात 12 बजे तक ही शराब बेचने की अनुमति दी गई है। निर्धारित समय के बाद शराब उपलब्ध करवाने पर बार का लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी। आबकारी उपायुक्त अरविंद पटले का कहना है कि इसके लिए अलग जांच टीम बनायी गई है। अवैध शराब की सप्लाई रोकने शहर के एंट्री प्वाइंट पर भी जांच की जाएगी।

डीजे बैन और ग्रीनरी वाले पटाखे ही फोड़ने जैसे नियम

  • रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही फोड़ सकेंगे ग्रीनरी वाले पटाखे।
  • रात 12.30 बजे के बाद किसी भी तरह के कार्यक्रम को अनुमति नहीं
  • रात 12 बजे तक ही परोस सकेंगे शराब, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल
  • कार्यक्रमों की सीसीटीवी से निगरानी और वीडियोग्राफी भी होगी।
  • समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं।
  • डीजी पूरी तरह से बैन है। केवल दो छोटे साउंड सिस्टम बजा सकते हैं।
  • कार्यक्रम में सेनिटाइजर, मास्क के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
  • बच्चों और बुजुर्गों को समारोह स्थल में जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • कार्यक्रम वाली जगह एक रजिस्टर होगा, जिसमें नाम-पता लिखना होगा।

कोई नरमी नहीं

नए साल के कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जांच के लिए अफसरों की टीम बनी है। नियम तोड़े तो एफआईआर होगी। तय समय के बाद शराब परोसी तो होटल-बार का लाइसेंस रद्द होगा। इसमें कोई नरमी नहीं होगी।
डॉ. एस भारतीदासन, कलेक्टर



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
In the New Year, where celebrations are held every hour, more than 200 people get FIR


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3nRTEm8
via IFTTT

No comments