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विरोध करने वाले लोगों पर बलवा का केस दर्ज

राम वन गमन यात्रा के विरोध के दौरान नेशनल हाईवे को जाम करने के आरोप में आदिवासी समाज के 60 लोगों के खिलाफ कांकेर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों मामले में आरोपियों की संख्या 60 के करीब है।
राम वन गमन यात्रा व बस्तर से मिट्टी ले जाने का विरोध करते आदिवासी समाज ने बुधवार को कुलगांव व ज्ञानी चौक में चक्काजाम कर दिया था। इस मामले में बुधवार शाम को कांकेर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। कुलगांव की घटना को लेकर सेठिया ट्रैवल्स की बस क्रमांक सीजी 19 के 5212 के चालक खुनलाल शारदुल ने शिकायत दर्ज कराई है कि 16 दिसंबर को वह केशकाल से बस लेकर कांकेर आ रहा था। कुलगांव के निकट कुछ लोगों ने राम वन गमन यात्रा के विरोध में चक्काजाम कर दिया था। यहां करीब 2 घंटे तक चक्का जाम रहा। इसके बाद दूसरी शिकायत में महेंद्रा ट्रैवल्स के बस क्रमांक सीजी 04 ईए 0192 के चालक समशेर सिंह ने कहा वह बस को केशकाल से रायपुर ले जा रहा था। ज्ञानी चौक के पास राम गमन रथ को आगे नहीं जाने देने के विरोध में चक्का जाम किया गया था। पुलिस ने दोनों मामले में रास्ता रोकने की धारा 341 तथा बलवा की धारा 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। कांकेर थाना प्रभारी डीएस देहारी ने बताया उक्त मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है।

सूची में पूर्व सांसद समेत जिला व जनपद सदस्य
आरोपियों की सूची में पूर्व सांसद सोहन पोटाई के अलावा वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हेमलाल मरकाम, जनपद सदस्य राजेश भास्कर समेत कन्हैया उसेंडी, सुमेर सिंह नाग, नारायण मरकाम, कुमार मंडावी, योगेश नरेटी, नारायण जुर्री, मनेसिंह कावड़े, सनत नेताम, रमाशंकर दर्रो, उमेंद्र नुरेटी, पवन पदमाकर, दिलीप पदमाकर, गुड्डा कुमेटी, धनश्यमा जुर्री समेत 60 लोगों के नाम शामिल हैं।



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