17 साल की किशोरी का हो रहा था विवाह, रुकवाया,बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने की कार्रवाई
बाल कल्याण समिति ने शिकायत मिलने पर शुक्रवार काे एक बाल-विवाह रुकवा दिया। बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड लाइन काे शुक्रवार सुबह 8 बजे सूचना मिली कि 15 एमएल, कालूवाला चक के पास रामगढ़िया समाज के कुछ लोग एक नाबालिग बालिका का विवाह कर रहे हैं। इस पर सुबह 10 बजे बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एडवोकेट लक्ष्मीकांत सैनी, सदस्य एडवोकेट हुकमा राम नायक, प्रभा शर्मा, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक त्रिलोक वर्मा, टीम सदस्य राकेश
स्वामी, सदर पुलिस थाने से ड्यूटी ऑफिसर हवलदार कृष्ण चंद स्वामी, ओम प्रकाश, भरत कुमार पुलिस मय जाब्ते मौके पर पहुंचे। प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो शादी की तैयारिया चल रही थी। प्रशासन की अाेर से बच्ची के बालिग होने के सबूत मांगने पर लड़की के पिता ने आधार कार्ड पेश किया तो उसमें बालिका आयु 17 (जन्म दिनांक 21 अक्टूबर 2003) वर्ष ही मिली, जो विवाह योग्य आयु नहीं थी। बाल कल्याण समिति ने इस बाल विवाह को रोकने के आदेश दिए।
बालिका की बारात विजयनगर से आई हुई थी। टीम ने बालिका के परिवार वालों को बालिग होने तक विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया और मौका फर्द बनाकर परिवार व रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाए गए। परिजन जगह या समय बदल कर विवाह नहीं करें इसलिए बाल कल्याण समिति ने मौके की निगरानी के लिए एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई है और कुछ घटना होने पर तुरंत इसकी सूचना देने के लिए निर्देशित किया है।
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