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दुष्कर्म के आरोपी गढ़वाड़ा के शिक्षक की जमानत का आवेदन खारिज किया

न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जोधपुर महानगर जोधपुर ने पाली जिले के गढ़वाड़ा निवासी दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक महेंद्र चारण के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

पीड़िता के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना बासनी जोधपुर के समक्ष लिखित सूचना प्रस्तुत कर बताया कि गढ़वाड़ा तहसील रोहट निवासी महेंद्र चारण उसके घर आता जाता था। वर्ष 2009 में महेंद्र ने उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ अपने घर पर बुलाकर गलत काम किया।

बाद में जब भी मौका मिलता गलत काम करता। वर्ष 2011 में उसका सलेक्शन आयुर्वेदिक नर्सिंग में होने पर चयन प्रक्रिया के दौरान महेंद्र ने उसकी नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज बदलवा दिया और बासनी खेत्र में किराए का कमरा भी दिला दिया। महेंद्र उसके कमरे पर आता-जाता और गलत काम करता। उसके साथ महेंद्र ने जून 2019 में प्रताप नगर स्थित होटल मनन में भी गलत काम किया व धमकी भी दी कि दूसरी जगह शादी की तो घर में आग लगा देगा।

कोर्ट ने कहा-नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आदेश देते हुए कहा कि पीड़िता 15 वर्ष की थी तब उसे विवाह के नाम पर बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध स्थापित किए। बाद में जोधपुर में किराए के मकान में लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किए। ब्लैकमेल कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म व शारीरिक शोषण भी किया गया।

पीड़िता ने 164 के बयानों में भी आरोप की पुष्टि की है, अनुसंधानकर्ता ने भी अपराध प्रमाणित माना है प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत का लाभ देना न्यायोचित न मानते हुए महेंद्र चारण पुत्र करणी दान चारण निवासी ग्राम गढ़वाड़ा तहसील रोहट जिला पाली का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे एवं सरकार की ओर से लोक अभियोजक शबनम बानो ने पक्ष रखा।



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