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खाद्य निरीक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट में लगाई रोक

खाद्य निरीक्षक के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई। प्राची सिन्हा ने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर बताया कि वह खाद्य निरीक्षक के पद पर ब्लॉक घरघोड़ा जिला रायगढ़ में 25 जून 2019 से पदस्थ हैं। उनको 1 दिसंबर 2020 को संयुक्त सचिव खाद्य विभाग रायपुर ने जिला बस्तर स्थानांतरण आदेश जारी किया।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने तर्क पेश किया कि आवेदिका 6 साल से अनुसूचित क्षेत्र में ही नौकरी कर रही है। उसका पति बैंक कर्मी हैं जो जमशेदपुर में पदस्थ हैं। इस स्थानांतरण से वो 1000 किमी दूर हो जाएगी। दो वर्ष का बेटा व बीमार वृद्ध ससुर की अकेली देखभाल करने वाली है। डेढ़ साल से कार्यरत है। खाद्य संचालक नियुक्तिकर्ता व वरिष्ठतासूची धारक प्राधिकारी हैं, उसने आदेश जारी नहीं किया है और यह स्थानांतरण नीति 2019 का उल्लंघन है।



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