नगर पंचायत ने बैठक कर गुरुवार बंद का दिया आदेश, व्यापारी संघ ने जताई आपत्ति
ब्लाक में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए ब्लाक में संक्रमण के बचाव व सुरक्षा व रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए 9 सितंबर को नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन के अध्यक्षता में अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रत्येक गुरूवार को साप्ताहिक बाजार व व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखने के कहा गया। इसके अलावा शनिवार को गुमास्ता एक्ट के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगेे। बिना मास्क एवं सेनेटाईजर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान मे प्रवेश वर्जित रहेगा।
46 मामले आ चुके
ब्लाक में 46 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। नगर के सदर बाजार सहित अन्य 6 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सामुदायिक केंद्र में 5 कर्मचारियों व सफाई कर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं। इसको देखते हुए नगर पंचायत सीएमओ बंशी लाल नगर ने दुकान खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने के आदेश जारी किया है। 5 बजे के बाद खुले हुए दुकान पाए जाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
आदेश के खिलाफ मित्र व्यापारी संघ आया सामने
नगर पंचायत द्वारा जारी आदेश को लेकर नगर के मित्र व्यापारी संघ सामने आया है। संघ पदाधिकारियों ने नगर पंचायत सीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपकर फैसले पर आपत्ति जताई है। संघ ने आदेश को लेकर कहा कि गुरूवार को प्रतिष्ठान बंद करने के फैसला का संघ के व्यापारी समर्थन नहीं दे रहे हैं। संघ ने कहा 9 सितंबर को नगर के गिने-चुने व्यापारियों को बुलाकर यह फैसला लिया गया है।
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